ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी महेन्द्र पिता रंगलाल सौंध्या को धारा ...
ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी महेन्द्र पिता रंगलाल सौंध्या को धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मलावर के उप निरीक्षक रामगोपाल साहू को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी महेन्द्र के कब्जे 22 देशी प्लेन मदिरा क्वाटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफतार करने के उपरांत अपराध क्रमांक 141/20 की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।
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