*अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों को लेकर आयुक्त ने वी.सी. के माध्यम से ली बैठक* - *कोरोना से मृत शासकीय सेवको के पेंशन एवं...
*अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों को लेकर आयुक्त ने वी.सी. के माध्यम से ली बैठक*
- *कोरोना से मृत शासकीय सेवको के पेंशन एवं अनुकंपा नियुक्ति क्व प्रकरण मानवीय आधार पर समय-सीमा में निराकृत किया जाए- एडीएम श्री नागर*
*राजगढ़। कलेक्ट्रेट के सभागृह में मंगलवार को आयुक्त द्वारा वीडियो कॉंफ्रंसिंग की गई। इस दौरान कमिश्नर ने एडीएम एवं कोषालय अधिकारी के साथ अनुकंपा नियुक्ति, कोविड सेटलमेंट अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों के सम्बंध में चर्चा की गई। इसके बाद अपर कलेक्टर ने दोपहर 3 बजे सभी विभागों के पदाधिकारियों की बैठक ली।*
एडीएम श्री नागर ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति, कोविड सेटलमेंट अनुकंपा सहित पेंशन प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करें, ताकि कोविड से मौत हुई कमर्चारियों के परिजनों को लाभ मिल सके। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में त्राहिमाम मचा दिया है। पहली लहर की तुलना में इस बार मृतकों की संख्या काफी अधिक है। जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने सहित पेंशन प्रकरणों को शीघ्र पूरा करने के अपर कलेक्टर कमल चन्द्र नागर ने निर्देश दिए।
*कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना राशि को लेकर दिए निर्देश*
राज्य सरकार ने कोविड से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए 'मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना' शुरू की है। इसके तहत राजगढ़ जिले में कार्यरत शासकीय सेवकों की कोविड-19 से हुई आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस हेतु अपर कलेक्टर श्री नागर ने सभी विभागों के अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यहां भी कहा कि इसी तरह 'मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना' भी शुरू की गई है। इसमें दिवंगत कर्मचारी के परिवार के एक पात्र सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस सम्बंध में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
*इन्हें मिलेगा लाभ*
कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को सरकार द्वारा कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी नियमित, स्थाई कर्मचारी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि कॉविड पॉजिटिव कर्मचारी निश्चित समयावधि में पॉजिटिव होता है और 60 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु होती है तो भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में योजना के क्रियान्वयन से कोविड-19 से मृत शासकीय सेवको के परिजनों को पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। कोविड-19 सेवको के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
*कमल चन्द्र नागर*
*अपर कलेक्टर, राजगढ़*
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