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फेसबुक के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने वाले के विरूद्ध खिलचीपुर पुलिस ने किया मामला दर्ज

शासकीय अभिभाषक पर फेसबुक के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने वाले के विरूद्ध खिलचीपुर पुलिस की कार्यवाही आरोपी के विरूद्ध अपराध किया...

शासकीय अभिभाषक पर फेसबुक के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने वाले के विरूद्ध खिलचीपुर पुलिस की कार्यवाही आरोपी के विरूद्ध अपराध किया दर्ज
            
                 दिनांक 08/01/2022 को आवेदक प्रेमनारायण पिता किशनलाल मालाकार उम्र 48 साल नि. माली धर्मशाला के पास खिलचीपुर ने अपने साथी बालचंद वर्मा नि. जामोन्या के साथ हाजिर थाना आकर एक लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके मजमून से प्रथम दृष्टया मामला धारा 505(2) भादवि का पाया जाने से आरोपी अभिभाषक गिरिराज गुप्ता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया नकल आवेदन पत्र हस्व जैल है - प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना खिलचीपुर विषय:- शासकीय अभिभाषक पर फेसबुक के माध्यम से अभद्र टिप्पाणी करने बाबत । महोदय, विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी शासकीय अभिभाषक होकर खिलचीपुर सिविल न्यायालय में शासन की ओर से पक्ष समर्थन किया जा रहा है । वादीगण सुनील साहू आदि द्वारा न्यायालय में शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण न हटाने बाबत वाद व स्थगन आवेदन पेश किया गया था । माननीय न्यायालय  द्वारा वादीगण का स्थगन आवेदन निरस्त कर दिया तथा कोई स्थगन जारी नहीं किया गया । उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा शासकीय अभिभाषक के तोर पर प्रेसनोट जारी कर समाचार पत्र में न्यूज दी थी उसके बाद से वादी के अभिभाषक गिरिराज गुप्ता द्वारा प्रार्थी का लेटर पेड टेग कर लगातार अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रार्थी के सम्बंध में अप्रत्याक्ष रूप से गाली गलोंच लेख की जा रही है । गिरिराज  गुप्ता के उक्त कृत्य से प्रार्थी की छवि खराब हो रही है । महोदय फेसबुक पर प्रार्थी के सभी अधिवक्ता फेसबुक फ्रेंड है अनावेदक स्वयं अधिवक्ता  है इस कारण उसके द्वारा फेसबुक पर की जा रही आपत्तिजनक पोस्ट से प्रार्थी का अपमान हो रहा है चूंकि प्रार्थी लोक अभियोजक के रूप में कार्य सम्पादित कर रहा है और अनावेदक पर की जा रही सम्पूर्ण शासकीय अधिवक्तागणो के विरूद्ध जो प्रथम दृष्टि लोक रिष्टी कारक वक्तव्य की श्रेणी में आती है । अत: श्रीमान से निवेदन है कि इस संबंध में धारा 505(2) भादवि के तहत अपराध की कायमी कर अनावेदक के फेसबुक अकाउंट से सारी विवादित पोस्ट जो लगभग 08-10 की संख्या  में है प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न कर प्रकरण में सलग्न कर आगामी कार्यवाही करने की कृपा करें । 

              फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 021/2022 धारा 505(2) भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । 
                                     उक्‍त कार्यवाही में थाना प्रभारी खिलचीपुर निरीक्षक प्रदीप गोलिया एवं उनकी टीम की अहम भूमिका रही ।

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