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बेजुबान गाय के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को सजा

बेजुबान गाय के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को सजा राजगढ़। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने प्रकरण क्रमांक 40...

बेजुबान गाय के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को सजा


राजगढ़। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने प्रकरण क्रमांक 403/20 में फैसला सुनाया है। जिसमें एक बेजुबान गाय के साथ अप्राकृृतिक कृत्य करने वाले आरोपी दिनेश (परिवर्तित नाम) को धारा 377 भादवि में 7 साल की सजा एवं 25 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है साथ ही जुर्माना राशि फरियादी को गाय के ईलाज में खर्च राशि के लिए दिये जाने का आदेश भी माननीय न्यायालय ने सुनाया है। 

         घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.08.2020 फरियादी ने थाना खिलचीपुर आकर जुबानी रिपोर्ट की कि कल मैं अपनी ससुराल में था, और आज अपने गांव पहुंचा, तो पता चला कि रात्री 02 बजे के लगभग गांव का दिनेश (परिवर्तित नाम) ने मेरी गाय को घर के सामने से छोडकर बाड़िया के सामने ले जाकर गाय के पैर में रस्सी बांधकर गाय के साथ संभोग (गलत काम) किया एवं वीर्य के निशान धब्बा न दिखे तो उसने गाय की पेशाब में डण्डा डाल दिया और गाय को सुबह 05 बजे लाकर वापस बांध दिया था। दिनेश (परिवर्तित नाम) के द्वारा किये गये प्रकृति के विरूद्ध अपराध की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 362/20 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में दण्ड का निर्णय पारित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आलोक श्रीवास्तव जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

*गायों के साथ रेप का था आदीः-*

अभियोजन की साक्ष्य में यह पाया गया था कि आरोपी दिनेश (परिवर्तित नाम) गायों के साथ दुष्कृत्य करने का आदी था।

*गाय के ईलाज में खर्चा की गई राशि न्यायालय ने दिलवाई:-*
 प्रकरण के निर्णय में न्यायालय द्वारा फरियादी द्वारा गाय के ईलाज में खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु जुमार्ना राशि 25 हजार रूपये फरियादी को दिये जाने के आदेश भी निर्णय में पारित किये है।

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