अंधे कत्ल कर साक्ष्य छुपाने के आरोपी राजु बंसल पिता लालाराम गोसवाल अहिरवार निवासी खजराना नगर इंदौर को आजीवन कारावास एवं जुर्मा...
अंधे कत्ल कर साक्ष्य छुपाने के आरोपी राजु बंसल पिता लालाराम गोसवाल अहिरवार निवासी खजराना नगर इंदौर को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा ।
*मामूली मारपीट की बात को लेकर की थी अंधे कत्ल की साजिश थाना पचोर और इंदौर की टीम की संयुक्त कार्यवाही से हुआ था आरोपी ट्रेस*
*आरोपी ने इंदौर से मृतक विजय को कार में बैठकर लाया और सारंगपुर के आगे तार से गला घोटाकर
की हत्या
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*शासन की और से जिला अभियोजन अधिकारी श्रीआलोक श्रीवास्तव ने की पैरवी सहयोग एडीपीओ आलोक उपाध्याय ने किया।*
प्रथम अपर सत्र न्यायालय सारंगपुर ने सत्र प्रकरण क्रमांक 176/18 धारा 302,364,201आईपीसी में फैसला सुनाते हुयेें आरोपी राजू पिता लालाराम को धारा 302में आजीवन कारावास एवं 1000जुर्माने,364आईपीसी में आजीवन कारावास और 1000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में सात वर्ष का सश्रम कारावास 1000 जुर्माने की सजा सुनाई।
घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 18/3/2018 को मामूली मारपीट के विवाद के चलते मृतक विजय राय निवासी मांगल्याको इंदौर से अपनी कार में बिठाकर लाया शराब पिलाई और सारंगपुर के आगे गला घोटकर हत्या कर दी और लाश खुजनेर रोड पर फाटक पार कर लाश को फेंक दिया
मृतक के लड़के ने 20/3/2018 को गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कराई आरोपी जांच के उपरांत थाना पचोर में अपराध क्रमांक 160/2018 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया बाद विवेचना अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ
फरियादी की रिपोर्ट परअपराध की कायमी कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण के विचारण हेतु चालान न्यायालय पेश किया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकरण महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण किया गया माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में फैसला सुनाकर आरोपी को दण्डित किया है।
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