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वोटर आईडी कार्ड से आधार जोड़ने के बाद भी निजता की रहेगी गारंटी

वोटर आईडी कार्ड से आधार जोड़ने के बाद भी निजता की रहेगी गारंटी  -महिला मतदाताओं का नाम जोड़ने चलाई जाएंगी स्वीप गतिविधियां  -17 वर...


वोटर आईडी कार्ड से आधार जोड़ने के बाद भी निजता की रहेगी गारंटी 

-महिला मतदाताओं का नाम जोड़ने चलाई जाएंगी स्वीप गतिविधियां 

-17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अग्रिम रूप से जमा कर सकेंगे आवेदन

-18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा अब आसानी से बन सकेंगे मतदाता, सूची में नाम जुड़वाने एक साल में चार बार मिलेंगे मौके 

-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन सदन सभागार में की पत्रकार वार्ता, आधार संग्रहण अभियान के बारे में दी जानकारी

 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सोमवार को निर्वाचन सदन सभागार में पत्रकारवार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को 1 अगस्त से शुरू हुए आधार संग्रहण अभियान के बारे में जानकारी दी। वार्ता में मौजूद पत्रकारों को वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने की प्रक्रिया बताई। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कानून एवं नियमों में संशोधन-2022 के बारे में दी जानकारी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि यह नियम 1 अगस्त 2022 से लागू हो गया है। नवीन संशोधन अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त मतदाताओं से जो पहले से जुड़े हैं उनसे फॉर्म 6(ख) में आधार सग्रहण किया जाएगा। जो मतदाता पहली बार नाम जुड़वा रहे हैं, उन्हें फॉर्म 6 में आधार की जानकारी देनी होगी। 

दो माध्यमों से भरे जाएंगे फॉर्म

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता दो माध्यमों से फॉर्म भर सकेंगे। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन के लिए वोटर हेल्पलाइन एप्प, एनवीएसपी एवं वोटर पोर्टल के माध्यम से भर सकेंगे। ऑफलाइन के लिए बीएलओ या ईआरओ को भौतिक रूप से देना होगा। 

17 वर्ष की आयु पूरे करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कर सकेंगे अग्रिम आवेदन 

पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि जिन युवाओं ने 17 साल की उम्र पूर्ण कर ली है और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं वे अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र होते ही उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो युवा 18 साल की उम्र पूरी कर लिए हैं और उनका नाम सूची में नहीं जुड़ा है उन युवाओं को एक साल में चार में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। ऐसे युवा जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख पर 18 साल के होंगे वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के पात्र होंगे। 

महिला मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत जिन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात अनुसार नाम कम जुड़े हैं। महिलाओं का प्रतिशत कम है उन क्षेत्रों में स्वीप की गतिविधियां चलाई जाएंगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा।

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