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सोशल मीडिया एप पर फ्रेंडशीप कर चेट कर उन्हे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैक मेल करने वाला शिकंजे में

पीड़िता से सोशल मीडिया एप पर फ्रेंडशीप करने के उपरांत वाट्सअप पर अश्लील चेट कर उन्हे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैक मेल करने वाले...


पीड़िता से सोशल मीडिया एप पर फ्रेंडशीप करने के उपरांत वाट्सअप पर अश्लील चेट कर उन्हे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैक मेल करने वाले आरोपियो को पीड़िता की आनलाईन शिकायत पर सायबर सेल ने लिया शिकंजे में

•  आरोपियो व्दारा सोशल मीडिया के माध्यम से झांसा देकर पीड़िता से फ्रेंडशीप कर उसे स्नेपचेट, इंस्टाग्राम तथा वाट्सअप पर चेटिंग कर, अश्लील संदेश व न्यूड विडियों प्रसारित करने की धमकी देकर किया गया ब्लैकमेल।
•  सायबर टीम व्दारा आरोपियों को बुरहानपुर से दबिश देकर शिकंजे में लिया।
•  फार्मा कंपनी का कर्मचारी व डाक्टर हैं आरोपीगण
•  अन्य पीडिताओ के साथ भी आनलाईन हरकतें करने का है संदेह.

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री योगेश देशमुख व्दारा सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों से दोस्ती का झांसा देकर, सोशल मीडिया से लगातार पीछाकर, अश्लील मैसेज भेजने के उपरांत उन्हें ब्लैक मेल कर धमकी देने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के हाल ही मे निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशो के पालन में की गई कार्यवाही में राज्य सायबर सेल इंदौर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के व्दारा बताया गया कि दिनांक 23/09/2022 को *NCRP (नेशनल सायबर क्राईम रिपोर्ट पोर्टल)* पर पीड़िता व्दारा आनलाईन शिकायत की गई कि अज्ञात व्यक्ति व्दारा सोशल मीडिया एप पर दोस्ती करने के उपरांत उसकी स्नेपचेट व इंस्टाग्राम आई डी पर अश्लील चेटिंग कर न्यूड विडियों बनाकर पीड़िता को बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। रिपोर्ट पर राज्य सायबर उच्च तकनिकी थाना भोपाल पर अपराध क्रं. 175/2022 धारा 67 आई.टी एक्ट का पंजीबध्द किया गया।   

अपराध के अनुसंधान पर अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर उनके नाम अतहर जमालउद्दीन शेख पिता हाफिज उद्दीन 25 वर्ष निवासी मकान नं. 4/2 अकबरी सराय की गली शाही हमाम खाना के सामने अण्डाबाजार बुरहानपुर एवं वसीमउद्दीन शेख पिता आरिफ उद्दीन शेख उम्र 27 साल निवासी आजादनगर चौराहा, इमागिर्द, शालीमार होटल के पास बुरहानपुर के होना ज्ञात किया गया। आरोपियों की तलाश उनके पते व लोकेशन पर कर सायबर टीम व्दारा त्वरित प्रभावी दबिश देकर उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरुध्द कार्यवाही में सफलता प्राप्त की गई। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक एंड्राईड मोबाईल हेण्डसेट व सिमें जप्त की गई।
   उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रामसुमेर तिवारी, निरीक्षक राजेन्द्र सिंह जाट, उप निरीक्षक मनीषा पाठोदे, प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा, आरक्षक राहुल भोसले व आरक्षक महावीर सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

*Advisory –*
  कभी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर सोशल मीडिया पर दोस्ती ना करें,
  फोन काल पर अज्ञात व्यक्ति व्दारा दिये गए निर्देशों का पालन कतई नही करें,
  अपनी कोई भी निजी जानकारी सोशल मिडिया पर शेयर नही करें,
  अपने सोशल मीडिया एकाउण्ट को टू-फेक्टर एथेन्टिकेशन प्रायवेसी सेंटिग फीचर के माध्यम से आन रखें,
  सोशल मीडिया एकाउण्ट को स्ट्रांग पासवर्ड से सूरक्षित रखें,
  रिमोट एप जैसे टीम व्युवर, एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट आदि किसी के कहने पर इंस्टाल ना करें,

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