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सावधान: अनाज की राशि खाते में जमा करने के नाम पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त कर वित्तीय धोखाधडी की जा रही है।

खाद्यान्न विक्रय की राशि जमा के नाम पर ठगी के संबंध में एडवाइजरी । वर्तमान डिजिटल युग में सायबर ठगों द्वारा किसानों को फोन कॉल प...

खाद्यान्न विक्रय की राशि जमा के नाम पर ठगी के संबंध में एडवाइजरी ।


वर्तमान डिजिटल युग में सायबर ठगों द्वारा किसानों को फोन कॉल पर मंडी, सहकारी समिति या स्वसहायता समूह का प्रतिनिधि बताकर उनके विक्रय किये गए अनाज की राशि खाते में जमा करने के नाम पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त कर वित्तीय धोखाधडी की जा रही है।

किसानों द्वारा अपनी कृषि उपज प्रायः मंडी, सहकारी समित या स्वसहायता समूह आदि को बेची जाती हैं, जिसकी विक्रय राशि का भुगतान बाद में उनके बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाता है। सायबर ठग इसी सुविधा का दुरूपयोग कर किसानों को मंडी, सहकारी समित या स्वसहायता समूह आदि के नाम से फोन कॉल कर उनके अनाज की राशि खातें में शीघ्र जमा कराने, खाते का वेरिफिकेशन (सत्यापन ) या अन्य किसी बहाने से ओटीपी प्राप्त कर खाते से ऑनलाइन ट्रार्सेक्शन के माध्यम से राशि ट्रांसफर कर लेते हैं, इस प्रकार किसान वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो जाते है। ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्रायः 4 से 8 अंको वाला गोपनीय सुरक्षा कोड होता है, जो ऑनलाइन ट्रांसेक्शन को सफल बनाने के लिए खाताधारक के मोबाइल पर प्राप्त होता है। ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) किसी खाते से राशि के ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक होता है, खाते में राशि जमा करने के लिए ओटीपी आवश्यक नही होता है।


PRECAUTION / एहतियात


PRECAUTION


1. फोन कॉल पर किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत गोपनीय जानकारियां जैसे ओटीपी, पिन, पासवर्ड, एटीएम कार्ड क्रमांक, सीवीवी क्रमांक (03 अंको वाला एक सुरक्षा कोड जो एटीएम कार्ड के पीछे लिखा होता है), कार्ड समाप्ति दिनांक, जन्म दिनांक आदि किसी के साथ साझा न करें।


2. अनाज विक्रय की राशि बैंक खाते में जमा न होने या विलंब होने पर मंडी, सहकारी समित या स्वसहायता समूह


प्रतिनिधि से स्वयं मिलकर समस्या का समाधान करें।


3. अपने परिवार के सदस्यों विशेषकर बच्चों को सायबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक करें एवं उन्हें फोन कॉल पर ऊपर वर्णित व्यक्तिगत/गोपनीय जानकारियां किसी से भी साझा न करने की सख्त हिदायत दें।


4. यदि आपके साथ कोई सायबर अपराध घटित होता है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या 

Toll Free नम्बर 1930 पर करें।




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