*हूटर, सायरन व लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग एंव विधी विरुद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट पर होगी कार्यवाई-* ...
*हूटर, सायरन व लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग एंव विधी विरुद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट पर होगी कार्यवाई-*
मध्यप्रदेश में भावी विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है l निष्पक्ष, भयमुक्त एंव पारदर्शीपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते है l
चुनाव आयोग के मंनसानुसार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये जा रहें है—
1. वाहनों में लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी l
2. वाहनों में हूटर या सायरन का उपयोग करते पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी l
3. वाहनों के आगे - पीछे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होना अनिवार्य है l
4. वाहनों के नंबर प्लेट, कांच या अन्य स्थान पर पदनाम अथवा चुनाव चिन्ह अंकित करवाना नियम विरुद्ध है l
5. वाहनों के कांच में ब्लैक फिल्म लगे पाये जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 100(2) के अनुसार कार्यवाई की जाएगी l
*जिला पुलिस राजगढ़ अपील करता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग के दिशानिर्देश एंव शासन द्वारा जारी नियमों का पालन अनिवार्यरूप से करें l*
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