धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज पर नहीं बजाए ...
धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज पर नहीं बजाए जाएं
– कलेक्टर
धर्मगुरूओं की बैठक आयोजित
राजगढ 14 दिसम्बर, 2023
कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने गुरूवार को धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अवैधानिक रूप से अथवा निर्धारित मापदंड से अधिक नहीं बजाने के निर्देशों की धर्म गुरूओं की बैठक में जानकारी दी। साथ ही सभी से मध्यप्रदेश को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, घ्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायलय द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों का स्वेच्छा से पालन करने की अपेक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री धर्माराज सिंह मीणा, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं सभी धर्मों के धर्म गुरू मौजूद थे।
कलेक्टर ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण एवं लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए जिले में उडनदस्ता कार्य करेगा तथा उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रात्री दस बजे से सुबह छह बजे तक घ्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि प्रदूषण एवं (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अन्तर्गत औघोगिक क्षेत्रों, वाणिजिक क्षेत्रों, रिहायशी व शांत क्षेत्रों में घ्वनि यंत्रो का अनुमत्य सीमा से अधिक डेसिबल पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विशेष आयोजनों के अवसर पर अनुमति लेकर ही घ्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मीणा ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियमित व नियम विरूद्ध उपयोग पर कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इस दौरान जिला अभियोजन अधिकारी ने भी कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया।
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