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खुले में अथवा बिना लायसेंस पशु मांस तथा मछली विक्रय पर प्रतिबंध – समूचे जिले में सघन जांच के निर्देश

खुले में अथवा बिना लायसेंस पशु मांस तथा मछली विक्रय पर प्रतिबंध समूचे जिले में सघन जांच के निर्देश राजगढ 14 दिसम्‍बर, 2023 कलेक...


खुले में अथवा बिना लायसेंस पशु मांस तथा मछली विक्रय पर प्रतिबंध
समूचे जिले में सघन जांच के निर्देश

राजगढ 14 दिसम्‍बर, 2023
कलेक्‍टर श्री हर्ष दीक्षित ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में खुले में पशु मांस अथवा मछली विक्रय नहीं किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्‍होंने कहा है कि इस तरह की सामग्री लायसेंस प्राप्‍त विक्रेता के द्वारा ही विक्रय की जाए। अवैध अथवा नियम विरूद्ध पशु मांस अथवा मछली का विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। 
कलेक्‍टर ने समस्‍त नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिना अनुज्ञाप्ति के अथवा लायसेंस शर्तो का उल्‍लंघन करते हुए खुले में पशु मांस अथवा मछली के विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें की उक्‍त सामग्री विक्रय करने वाली दुकानों में समुचित साफ सफाई हो, कचरे का निष्‍पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में न हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाए। ऐसे व्‍यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तो का उल्‍लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए।

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